भाकपा माले नेता महानंद सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, कोर्ट में जमानत याचिका हुई खारिज

Satveer Singh
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भाकपा माले नेता महानंद सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, कोर्ट में जमानत याचिका हुई खारिज
जनता के सवालों को लेकर आंदोलन करने पर दर्ज केस में कोर्ट ने सुनवाई के बाद भेजा जेल


अरवल/जहानाबाद। भाकपा (माले) के वरिष्ठ नेता कामरेड महानंद सिंह को आज जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में जमानत नहीं मिल सकी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2001 में जहानाबाद सदर थाने में दर्ज केस संख्या 61/2001 में सड़क जाम करने के मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। यह आंदोलन जनता के सवालों को लेकर किया गया था।

पार्टी की ओर से जारी प्रेस बयान के अनुसार, केस में दर्ज नाम ‘महानंद शर्मा’ होने के कारण काफी समय तक पहचान स्पष्ट नहीं हो सकी। जब हाल ही में पुलिस उनके घर पहुंची और पूछताछ की, तब जाकर पुष्टि हुई। इसके बाद महानंद सिंह ने संविधान और न्यायपालिका पर विश्वास जताते हुए स्वेच्छा से कोर्ट में हाजिर होकर जमानत याचिका दाखिल की।

हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और कुछ दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया। भाकपा (माले) के कार्यालय सह सचिव सुऐब आलम ने कहा कि, "हम सब जानते हैं कि जनता के हक की लड़ाई लड़ने वालों को एक दिन जेल जाना ही पड़ता है। भाकपा माले शुरू से ही आम जनता के सवालों पर संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी।"

पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करते हुए कहा कि वे इस लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से जारी रखेंगे।

रिपोर्ट: सतवीर सिंह 

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