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संभल हिंसा के बाद जिले में धारा 144 लागू, 10 दिसंबर तक रैली-धरने पर रोक

संभल हिंसा के बाद जिले में धारा 144 लागू, 10 दिसंबर तक रैली-धरने पर रोक
RTI BIHAR NEWS

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन प्रशासन सतर्क है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में 10 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी है। डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने इस आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जुटाने और किसी भी प्रकार की रैली या धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।

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क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

• पांच से अधिक लोगों का एक जगह इकट्ठा होना।
• रैली, जुलूस, प्रदर्शन और घेराव।
• सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के भड़काऊ भाषण और पोस्टरबाजी।

किसे मिलेगी छूट?

• शादी और धार्मिक आयोजन
• शव यात्रा।
• उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक कार्यक्रम।
क्यों उठाए गए ये कदम?
बीते दिनों हुई हिंसा के बाद जिले में सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए प्रशासन ने ये सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।

अपराधियों पर सख्ती

पुलिस ने हिंसा में शामिल कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है और शेष की तलाश जारी है। ड्रोन से निगरानी, अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है।
संभल प्रशासन ने जिलेवासियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें।

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