अरवल में देह व्यापार का भंडाफोड़: रेड लाइट एरिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 16 पीड़ित मुक्त, 8 गिरफ्तार

अरवल में देह व्यापार का भंडाफोड़: रेड लाइट एरिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 16 पीड़ित मुक्त, 8 गिरफ्तार

Satveer Singh
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अरवल (बिहार)। जिले में मानव तस्करी और देह व्यापार के खिलाफ अरवल पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। जनकपुर धाम (रेड लाइट एरिया) में की गई सघन छापेमारी के दौरान देह व्यापार में फंसी 16 पीड़ित महिलाओं को मुक्त कराया गया, जिनमें 6 नाबालिग और 10 बालिग शामिल हैं। इस कार्रवाई में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं।

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जनकपुर धाम क्षेत्र में नाबालिग लड़कियों से जबरन देह व्यापार कराया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद अनुमंडल पदाधिकारी अरवल, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), साइबर डीएसपी, थानाध्यक्ष अरवल, महिला थाना तथा एनजीओ की संयुक्त टीम ने योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई, जिससे देह व्यापार के संगठित नेटवर्क की पुष्टि हुई।

पुलिस के अनुसार, मुक्त कराई गई सभी नाबालिग पीड़िताओं को चाइल्ड केयर संस्था (CWC) भेजा जा रहा है, जबकि बालिग पीड़िताओं को पुनर्वास केंद्र में भेजकर काउंसलिंग और पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं, गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार आरोपियों में अनम राज (25), प्रिंस राज (23), अशोक कुमार (34), शहजाद आलम (19), मो. शमीम अंसारी (39) सहित अन्य शामिल हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और जल्द ही आगे की गिरफ्तारियां भी संभव हैं।

इस कार्रवाई को लेकर जिले में पुलिस की सक्रियता की सराहना हो रही है। सामाजिक संगठनों का कहना है कि नाबालिगों के शोषण के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई लगातार होती रहनी चाहिए, ताकि ऐसे अपराधियों में कानून का डर बना रहे।

अरवल पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध देह व्यापार, मानव तस्करी या नाबालिगों के शोषण की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस का कहना है कि अपराध चाहे कितना भी संगठित क्यों न हो, उसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

यह कार्रवाई न सिर्फ अरवल बल्कि पूरे बिहार के लिए एक कड़ा संदेश है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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