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साक्ष्य के अभाव में आर्म्स एक्ट के दो अभियुक्त को बरी किया गया


अरवल। व्यवहार न्यायालय अरवल में चल रहे एक आर्म्स एक्ट मामले में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दो आरोपितों को बरी कर दिया। इस संबंध में व्यवहार न्यायालय अरवल के विद्वान अधिवक्ता रंजय कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अरवल श्री रवि रंजन मिश्रा की अदालत में सत्र विचरण वाद संख्या 71/2022, अरवल थाना कांड संख्या 171/2000 से संबंधित मामले की सुनवाई चल रही थी। यह मामला आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-B) एवं 26(2) के तहत दर्ज किया गया था।

सुनवाई के दौरान अभियुक्त बागेश्वर शर्मा एवं दिनेश शर्मा, दोनों निवासी ग्राम डांगरा आहर, थाना अरवल, जिला अरवल की ओर से अधिवक्ता रंजय कुमार ने न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए विस्तृत दलील पेश की। वहीं सरकार की ओर से लोक अभियोजक ने भी न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा करने के बाद विद्वान न्यायालय ने पर्याप्त प्रमाण के अभाव में दोनों अभियुक्तों को आरोपों से मुक्त करते हुए रिहा करने का आदेश दिया।

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