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नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी को सजा


अरवल: माननीय न्यायालय ने एक नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी नवाब अंसारी को 02 वर्ष का कारावास और 2000/- रुपये का आर्थिक दंड सुनाया है। यह फैसला कूर्था थाना के अंतर्गत कांड संख्या-187/2023 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 तथा धारा 366(A) के तहत दिया गया है।

आरोपी नवाब अंसारी पर आरोप था कि उसने नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोजन पक्ष ने सभी गवाहों को न्यायालय में उपस्थित कराकर उनकी गवाही दर्ज कराई। सभी गवाहों की गवाही को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-6 सह विशेष कोर्ट जहानाबाद में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

न्यायालय ने न्यायालय कक्ष में सुनवाई के दौरान मामले के सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार किया। न्यायालय ने कहा कि समाज में इस प्रकार के अपराधों को रोकने के लिए कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि अन्य संभावित अपराधियों में डर का माहौल बने। इस निर्णय को लेकर समाज के विभिन्न वर्गों में खुशी व्यक्त की गई है, क्योंकि ऐसा निर्णय समाज में सुरक्षा और न्याय की प्रतीक माना जाता है।

अभियोजन पक्ष ने इस मामले में अपनी पूर्ण मेहनत दिखाई और सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाहों को पेश करके न्यायालय में सही तरीके से मामला प्रस्तुत किया। इस निर्णय के जरिए यह संदेश दिया गया है कि नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपी को कठोर सजा दी जाएगी।
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