Type Here to Get Search Results !

पांच दिन शेष: टैक्स डिफॉल्टरों के लिए बड़ा मौका! एकमुश्त टैक्स जमा करें और अर्थदंड में पाएं छूट

आखिरी मौका! सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाएं और आर्थिक बोझ से पाएं राहत।


31 मार्च 2025 तक उठा सकते हैं सर्व क्षमा योजना का लाभ


परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह आखिरी मौका है। टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक सर्व क्षमा योजना का लाभ उठा कर आर्थिक बोझ से राहत पा सकते हैं। इस योजना के तहत बकाया पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन की फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर के एकमुश्त भुगतान पर अर्थदंड और ब्याज से विमुक्ति दी जाएगी।


वाहन पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन फीस और व्यापकर कर पर सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाने के लिए अब केवल पांच दिन शेष हैं। 31 मार्च 2025 तक सभी टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक और व्यापारियों के लिए एक सुनहरा मौका है। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह आखिरी मौका है। इस योजना के तहत वाहन मालिकों को एकमुश्त बकाया टैक्स जमा करने पर अर्थदंड और ब्याज में छूट दी जा रही है। यदि आपने अब तक अपने वाहन का टैक्स जमा नहीं किया है या किसी कारणवश देरी हुई है तो इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक दंड से बचा जा सकता है।


31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा योजना का लाभ


31 मार्च 2025 के बाद सर्व क्षमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह योजना 18 सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रभावी है। इस दौरान टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रेक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर निबंधित/अनिबंधित परिवहन/गैर परिवहन वाहन स्वामी और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं।


ससमय कर जमा नहीं करने के कारण हो गये थे टैक्स डिफॉल्टर


परिवहन सचिव ने बताया कि विभिन्न कारणों से परिवहन/गैर परिवहन वाहन/टैक्टर-टेलर/बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी द्वारा ससमय कर जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर हो गए थे। समीक्षा के क्रम में कुछ ऐसे वाहन विक्रेता भी संज्ञान में आये, जिनके पास व्यापार कर से संबंधित पुराने बकाये हैं। वे इसे जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बकाये से अधिक अर्थदंड लगने के कारण मूल कर की राशि नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया।


एकमुश्त 30 हजार रुपये जमा करने पर अर्थदंड से सर्वक्षमा


जिन टैक्स डिफॉल्टर (कर प्रमादी) टैक्टर-ट्रेलर का पथकर बकाया है उन्हें एकमुश्त 30,000 रु. जमा करने पर शेष कर/अर्थदंड से सर्वक्षमा दी जायेगी। वहीं टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) तथा सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन (टैक्टर-ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक बीएस-4 के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर), बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन का पथ कर बकाया उन्हें मूल पथकर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जायेगी।


अस्थायी निबंधन की फीस एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड से विमुक्ति


बिना अस्थायी निबंधन के बेचे गये वाहन जिनका अस्थायी निबंधन की फीस बकाया है, उन्हें देय फीस जमा करने पर देय अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी। वैसे डीलर जो ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं करने के कारण अर्थदंड अधिरोपित है, उन्हें मूल व्यापार कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी। टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के वाहन जिनका हरित कर बकाया है, उन्हें मूल हरित कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी।


नीलाम पत्र ले लिया जायेगा वापस


वैसे वाहन स्वामी जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि/कर और अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

#codes

Hollywood Movies