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हाईकोर्ट पटना ने दिया राहत, पूर्व सैनिक व विधानसभा उम्मीदवार अरुण कुमार यादव C.C.A. एक्ट मामले में हुए बरी


अरवल। हाईकोर्ट पटना से शुक्रवार को पूर्व सैनिक एवं 214 अरवल विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी अरुण कुमार यादव को बड़ी राहत मिली है। यादव ने अरवल जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए C.C.A. एक्ट के दुरुपयोग और घोर उल्लंघन के खिलाफ जुलाई 2025 में हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दायर किया था।

गौरतलब है कि नवंबर 2024 में जिला प्रशासन ने उन्हें 45 दिनों के लिए मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) जिला बदर कर दिया था। साथ ही प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को उन्हें अरवल जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया था। इस कार्रवाई को लेकर उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया था कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और उनकी बढ़ती लोकप्रियता को रोकने के लिए उन्हें झूठे और मनमाने ढंग से परेशान किया गया।

पटना हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें बड़ी सफलता दिलाई है। फैसला आने के बाद अरुण कुमार यादव ने कहा—
"सत्य की हमेशा जीत होती है और असत्य का नाश होता है। मुझे हाईकोर्ट पटना पर गर्व है। संविधान जिंदाबाद, हाईकोर्ट पटना जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।"

इस फैसले को लेकर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है और उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया है।

पूर्व सैनिक अरुण कुमार यादव का कहना है कि वे जनता की आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे और हर अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे।

रिपोर्ट सतवीर सिंह 

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