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"विधानसभा चुनाव 2025: विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव तैयारियों में तेजी"

"विधानसभा चुनाव 2025: विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव तैयारियों में तेजी"

रिपोर्टर: सतवीर सिंह 

अरवल। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी कुमार गौरव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के तहत विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण 2025 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि यह अभियान निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है, ताकि योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जा सके और अपात्र मतदाताओं का नाम हटाया जा सके।

जिला पदाधिकारी कुमार गौरव ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 328 के अनुसार वे सभी भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, सामान्य निवासी हैं तथा किसी कानून के तहत अयोग्य नहीं हैं, वे मतदाता बनने के योग्य हैं।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया

गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) द्वारा घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा। प्रत्येक मतदाता को एक गणना फार्म प्रदान किया जाएगा, जिसे भरकर बीएलओ को देना होगा। यह फार्म ऑनलाइन माध्यम से भी voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है। केवल उन्हीं लोगों का नाम 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा, जिन्होंने समय पर सही जानकारी के साथ फार्म जमा किया होगा।

दावा और आपत्ति की प्रक्रिया

जिन नागरिकों का नाम प्रारूप सूची में नहीं होगा, अथवा जिन्हें अपनी प्रविष्टि में सुधार करवाना है, वे दावा-आपत्ति की अवधि में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 एवं नागरिकता नियमों के तहत निष्पादित की जाएगी।

दस्तावेजों की सूची और प्रमाणन की प्रक्रिया

मतदाता के रूप में नामांकन के लिए दस्तावेजों का सत्यापन आवश्यक है। जन्म तिथि और स्थान के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मान्य होंगे:

जन्म प्रमाण पत्र

पासपोर्ट

मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र

स्थायी निवास प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रविष्टि

पारिवारिक रजिस्टर

सरकारी/पीएसयू पहचान पत्र या पेंशन आदेश (पीपीओ)

01.01.1987 से पहले निर्गत कोई सरकारी पहचान पत्र


माता-पिता के भारतीय होने का प्रमाण भी आवश्यक है। यदि माता या पिता भारतीय नहीं हैं, तो उनके पासपोर्ट और वीजा की प्रति देना अनिवार्य होगा।

सभी नागरिकों से भागीदारी की अपील

श्री कुमार गौरव ने सभी योग्य नागरिकों से अपील की कि वे इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय भाग लें और अपने दस्तावेज़ों के साथ समय पर पंजीकरण करवाएं, ताकि वे आगामी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सहित जिले के प्रमुख मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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