अरवल में जब्त वाहनों की होगी सार्वजनिक नीलामी: शराबबंदी कानून के तहत प्रशासन का बड़ा फैसला
अरवल, 24 दिसंबर 2025। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। इसी कड़ी में अरवल जिला प्रशासन ने एक अहम और दूरगामी फैसला लेते हुए शराबबंदी कानून के तहत जब्त किए गए वाहनों की सार्वजनिक नीलामी की घोषणा कर दी है। यह नीलामी बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित) के अंतर्गत की जाएगी।
समाहरणालय अरवल (जिला जन संपर्क कार्यालय) द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिले के विभिन्न पुलिस थानों और उत्पाद विभाग द्वारा जब्त किए गए वाहनों को अब नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा। इस निर्णय से न सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि सरकारी राजस्व में भी इजाफा होने की उम्मीद है।
शराबबंदी के बाद बढ़ी कार्रवाई, जब्त हुए सैकड़ों वाहन
बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी लागू किए जाने के बाद से ही उत्पाद विभाग और पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। अरवल जिले में भी पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में बाइक, कार, पिकअप वैन और अन्य वाहन अवैध शराब के परिवहन में पकड़े गए हैं। इन वाहनों को अलग-अलग पुलिस थाना परिसरों और उत्पाद गोदामों में सुरक्षित रखा गया था।
अब इन सभी जब्त वाहनों की नीलामी “जहां है, जैसे है” (As Is Where Is) के आधार पर की जाएगी। यानी वाहन जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में खरीदार को सौंपे जाएंगे।
कौन करेगा नीलामी और किस कानून के तहत?
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नीलामी की पूरी प्रक्रिया समाहर्ता-सह-जिला दंडाधिकारी, अरवल द्वारा गठित नीलामी समिति की निगरानी में कराई जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित) और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगी।
नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया जाएगा।
नीलामी की तारीखें और महत्वपूर्ण समय-सारिणी
प्रशासन ने नीलामी को तीन चरणों में कराने का निर्णय लिया है, ताकि अधिक से अधिक इच्छुक लोग इसमें भाग ले सकें।
पहली नीलामी
- नीलामी की तिथि: 09 जनवरी 2026
- आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 07 जनवरी 2026
दूसरी नीलामी (पहली नीलामी के बाद शेष बचे वाहन)
- नीलामी की तिथि: 09 फरवरी 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 06 फरवरी 2026
तीसरी नीलामी (दूसरी नीलामी के बाद शेष बचे वाहन)
- नीलामी की तिथि: 12 मार्च 2026
- आवेदन की अंतिम तिथि: 10 मार्च 2026
नीलामी कहां और किस समय होगी?
- नीलामी स्थल: समाहरणालय परिसर, अरवल (इंडोर स्टेडियम)
- समय: पूर्वाह्न 10:00 बजे से
इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
आवेदन कहां और कैसे करें?
नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक आवेदक अपने आवेदन कार्यालय अधीक्षक, मद्यनिषेध, अरवल में जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया नियमानुसार होगी, जिसमें आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित शर्तों का पालन अनिवार्य होगा।
वहीं, यदि कोई वाहन मालिक नीलामी से पहले अपने जब्त वाहन की विमुक्ति (रिलीज) चाहता है, तो वह विधि शाखा, अरवल या कार्यालय अधीक्षक, मद्यनिषेध, अरवल में स्वयं उपस्थित होकर नियमों के अनुसार आवेदन दे सकता है।
नीलामी योग्य वाहनों की सूची कहां मिलेगी?
नीलामी में शामिल होने वाले सभी वाहनों की विस्तृत सूची संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई है। इच्छुक व्यक्ति पहले से जाकर वाहनों की स्थिति, मॉडल और अन्य विवरणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें बोली लगाने में आसानी हो।
प्रशासन की सख्त चेतावनी और संदेश
अरवल जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। यह नीलामी न सिर्फ कानून का पालन सुनिश्चित करने का एक कदम है, बल्कि समाज में यह संदेश भी देती है कि अवैध गतिविधियों में शामिल संपत्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
सरकारी राजस्व और प्रशासनिक लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीलामी से सरकारी राजस्व में अच्छी-खासी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही, वर्षों से थानों और गोदामों में खड़े जब्त वाहनों से छुटकारा मिलेगा, जिससे प्रशासनिक बोझ भी कम होगा।
निष्कर्ष
अरवल में जब्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी प्रशासन का एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम माना जा रहा है। यह कार्रवाई शराबबंदी कानून को और अधिक सशक्त बनाएगी, साथ ही आम लोगों को भी यह अवसर देगी कि वे पारदर्शी प्रक्रिया के तहत वाहन खरीद सकें।