बिहार में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मानदंडों का पालन नहीं करने वाले 4915 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यू-डायस प्लस 2023-24 की रिपोर्ट के आधार पर इन स्कूलों की पहचान की है। रिपोर्ट के अनुसार, इन स्कूलों ने मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित सभी आवश्यक मानकों का पालन नहीं किया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बिहार के शिक्षा विभाग को इन स्कूलों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और उनके यू-डायस कोड को रद्द करने के आदेश दिए हैं। विभाग को 31 मार्च, 2025 तक इस संबंध में कार्रवाई की रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करनी होगी।
यह कदम राज्य में शिक्षा प्रणाली में सुधार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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